शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए 7 दिन में सूची देने का आदेश
छपरा। जिले में नियोजित शिक्षकों की कालवद्ध प्रोन्नति को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) धनंजय पासवान ने सभी नगर निकाय, प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय नियोजन इकाइयों को साफ निर्देश दिया है कि 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं।
इस संबंध में शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 4207 (दिनांक 22.11.2025) का हवाला देते हुए कहा
गया है कि बिहार नगर-पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के नियम 16 (ii) के तहत पात्र शिक्षकों को कालवद्ध प्रोन्नति देय है। आदेश में महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि इस प्रक्रिया में सिर्फ वर्तमान नियोजित शिक्षक ही नहीं, बल्कि वे विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक भी शामिल होंगे, जिन्होंने पहले स्थानीय निकाय के अंतर्गत प्रशिक्षित मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) में कार्य किया है। उनके उस कार्यकाल की सेवा भी प्रोन्नति में गिनी जाएगी।
