जनगणना 2027 हेतु नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना

जनगणना 2027 हेतु नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना

केंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2027 में देशव्यापी जनगणना कार्य संपादित किया जाना अधिसूचित किया गया है और भारत की जनगणना-2027 के सफल, समयबद्ध एवं निर्वाध संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ किया जाना अपेक्षित हैं।


जनगणना नियमावली, 1990 के नियम-8 (vi) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित आदेश निर्गत करती है।


सभी संबंधित विभागाध्यक्षों / अधिकारियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किया जाता है कि भारत की जनगणना, 2027 के कार्य हेतु पर्यवेक्षकों / प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मियों का स्थानान्तरण प्रधान / जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नही की जा सकेगी। यह प्रतिबंध जनगणना कार्य हेतु नियुक्ति की तिथि से जनगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।



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