एक ही स्कूल में दो तरह का आवास भत्ता
एक ही स्कूल में दो तरह का आवास भत्ता दिया जा रहा है। नवगठित नगर निकायों की परिसीमा का निर्धारण करने के लिए पूरे राज्य में स्पष्ट आदेश जारी किया जाना चाहिए और जहां पूर्व से शहरी आवास भत्ता दिया जा रहा है उन विद्यालयों में नव पदस्थापित शिक्षकों के आवास भत्ता के लिए अलग से दूरी प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त कर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के समरूप आवास भत्ता होनी चाहिए। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद वंशीध ब्रजवासी ने कहा कि सरकार की ये दोहरी नीति है। कहा गया कि विद्यालयों के शहरी क्षेत्र में पूर्व से अवस्थित होने के बावजूद उनमें पदस्थापित हुए विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों से दूरी प्रमाण-पत्र की मांग की जा रही है। जबकि इन्हीं विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को शहरी आवास भत्ता दिया जा रहा है। वहीं, नवगठित नगर निकायों की परिसीमा में आने वाले विद्यालयों के शिक्षक जब शहरी आवास भत्ता का दावा कर रहे हैं तो उनसे दूरी प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है।
