नए साल में ही अब होगा स्कूली शिक्षकों का तबादला

 नए साल में ही अब होगा स्कूली शिक्षकों का तबादला



राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला अब नए साल (2026) में होगा। शिक्षा विभाग की तबादला नीति अंतिम रूप नहीं ले पा रही है। विभाग शिक्षकों के तबादले के लिए कई वर्षों से नियमावली बना रही है, लेकिन अंतिम रूप से इसे लागू नहीं किया जा सका है।

राज्य के लगभग 79 हजार स्कूलों के छह लाख शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनायी जा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले ही इस तबादला नीति को कैबिनेट से मंजूरी दिला लागू करने

का लक्ष्य था। लेकिन तबादला नियमावली के कुछ बिंदुओं पर शिक्षक संघों की आपत्ति के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अब शिक्षा विभाग आपत्ति के बिंदुओं पर विमर्श के

साथ नियमावली तैयार कर रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक इस नियमावली को संशोधित कर कैबिनेट से स्वीकृत कराने का भी प्रयास किया गया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नियमावली में संशोधन करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। संशोधित नियमावली की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद ही शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।

स्थानांतरण के लिए भौतिक रूप से आवेदन पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अंतर जिला सहित जिले के अंदर लगभग एक लाख से अधिक शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इसके पहले जो नियमावली बनायी थी, उसमें प्रावधान किया गया था कि नियुक्ति के पांच साल तक शिक्षकों को तबादला का मौका नहीं मिलेगा।
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