स्कूल में मानदेय देकर बुला सकेंगे शिक्षक
हाईस्कूलों में अब शिक्षकों की कमी पर मानदेय देकर शिक्षकों को बुलाकर अध्यापन का कार्य कराया जा सकता है। हेडमास्टर को यह अधिकार शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया है। हेडमास्टर विकास कोष से इस मद में राशि खर्च कर सकेंगे। यह निर्देश विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और कंप्यूटर के शिक्षकों के लिए जारी किया गया है।
निर्देश में कहा गया है कि हेडमास्टर विभाग की ओर से तय मानदेय पर शिक्षकों को अध्यापन के लिए रख सकते हैं। विकास कोष से अधिकतम पांच लाख की राशि हेडमास्टर इस पर खर्च कर सकेंगे। अभी सभी अपग्रेड प्लस-2 स्कूलों में
नियमित हेडमास्टर की नियुक्ति बीपीएएसी के माध्यम से की गई है। विभाग की ओर से खाता संचालन को जारी गाइडलाइन के तहत यह अधिकार दिया गया है। हेडमास्टर को इस पर पांच लाख से अधिक राशि खर्च करने के लिए प्रबंध समिति से अनुमोदन लेना होगा।
शिक्षा विभाग ने कहा है कि जांच में स्कूलों में सामने आया है कि जिनके विकास कोष में लाखों रुपये हैं, वहां बल्ब तक नहीं लगा है। यह हेडमास्टर के निर्णय नहीं लेने की प्रवृति दिखाता है। ऐसे में इस राशि से हेडमास्टर क्या-क्या कर सकते हैं, इसकी सूची जारी की गई है।