पदोन्नति छोडने के उपरान्त शिक्षको को चयनवेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक संख्या बेसिक /9270-73/2025-26 दिनांक 25.02. 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें विशिष्ट बी०टी०सी० शिक्षक (पे०) एसोसियन a०प्र० जनपद सहारनपुर का पत्र दिनांक 10.02.2025 जो शिक्षकों को पदोन्नति प्रगेडने की अवधि से 10 वर्ष पूर्ण हो चुके है. को चयनवेतनमान दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में है, संलग्न करते हुये जिन शिक्षकों को पदोन्नति छोडने की अवधि से 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, को चयनवेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था जो अद्यतन अप्राप्त है।
सादर अवगत कराना है कि परिषद कार्यालय के पत्र संख्या बे०शि०५०/9703-792/2006-07 दिनांक 17.08.2006 में कमांक संख्या-02 के माध्यम से निर्देश प्रदान किये गये है कि जिन अध्यापकों की पदोन्नति की जाती है तथा किन्ही भी कारणों से पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण नही करते है तो उनके तीन वर्षों तक कोई पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें कोई भी प्रोन्नति अथवा चयनयेतनमान का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
अतः विशिष्ट बी०टी०सी० शिक्षक (व०) एसोसियन उ०प्र० जनपद सहारनपुर का पत्र दिनांक 10.02.2025 पुनः संलग्न कर महोदय सादर अनुरोध के साथ प्रेषित है कि जिन शिक्षकों को पदोन्नति छोडने की अवधि से 10 वर्ष पूर्ण हो चुके है को चयनवेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। जिससे कि लम्बित प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण किया जा सकें।
संलग्नकः उक्तवत्
