स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन के फलस्वरूप अर्ह पाये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन के फलस्वरूप अर्ह पाये गये शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद के पत्र संख्या-बे०शि०प०/7149-7229/2025-26, दिनांक 26.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके कम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ०प्र० लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन की कार्यवाही करते हुए दिनांक 30.06.2025 को सूची निर्गत की गयी है।
अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन प्रक्रिया में अध्यापकों के कार्यमुक्त किये जाने एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निम्नवत है:-
1. स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों की सूची इस हेतु निर्दिष्ट बेबसाइट https://intradistricttransfer.upsdc.gov.in/ पर दिनांक 30.06.2025 को प्रदर्शित की गयी है।
2. स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन प्रकिया में शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही शासनादेश संख्या-68-5099/138 / 2023-अनुभाग-5 (बेसिक शिक्षा) 1/971264/2025, दिनांक 23 मई, 2025 एवं परिषद के पत्र दिनांक 26.06.2025 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में दिनांक 07.07.2025 तक की जायेगी।
3. शासनादेश दिनांक 23.06.2025 एवं परिषद के पत्र दिनांक 16.06.2025 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में विषय, कैडर तथा पदनाम का भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी।
4. शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा जिस विद्यालय से ऑनलाइन आवेदन किया गया है, में वास्तविक एवं नियमित रुप से कार्यरत होने की दशा में ही कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
5. अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्य किये गये है।
6. शासनादेश दिनांक 23.05.2025 के प्रस्तर-7 में निहित प्राविधानानुसार शिक्षक एवं शिक्षिका की स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन की प्रक्रिया में अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में स्थानान्तरण एवं समायोजन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के मान मानकों के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात प्रभावित न हो, की सीमा तक अनुमन्य होगा।” का भलीभांति परीक्षण करते हुए ही कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही की जायेगी।
7. स्थानान्तरित अध्यापकों को मानव सम्पदा पोर्टल पर साथ-साथ कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही दिनांक 12.07.2025 तक की जायेगी।
8. स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन प्रकिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं कार्यभार कराने की समस्त कार्यवाही निर्धारित प्रकियानुसार पूर्ण पारदर्शी रुप से सुनिश्चित की जायेगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता / लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

