सरकारी महिला कर्मी / बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापिका को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में।

 सरकारी महिला कर्मी / बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापिका को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में।



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