सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ही ले सकेंगे अंतरजिला स्थानातंरण

सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ही ले सकेंगे अंतरजिला स्थानातंरण

 राज्य ब्यूरो, जागरण पटना : प्रदेश में सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक ही अंतरजिला स्थानातंरण ले सकेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश देते हुए कहा है कि उन शिक्षकों का भी स्थानांतरण नहीं होगा, जिनपर विभागीय कार्यवाही या निगरानी जांच चल रही है। वित्तीय गबन में फंसे शिक्षक भी स्थानांतरण से बाहर रखे गए हैं।


विभाग के निर्देश के मुताबिक बुधवार को दूरी के आधार पर 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानातंरण किया गया है। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि इस स्थानातंरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सूचना देंगे। विभागीय निर्देश में कहा गया है कि भविष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं विद्यालय में योगदान के बाद ही उनके स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही, निगरानी जांच एवं



वित्तीय गबन से आच्छादित शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षकों को विरमित नहीं करेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रविधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के बाद किया जाएगा।

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