बीईओ को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कराने के दिए निर्देश

 बिहार सरकार के निर्देशानुसार जिला के सभी प्रखंडों के शिक्षा पदाधिकारियों को उनके अधीन कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों (सक्षमता-दा) के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) योजना के अंतर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्राण नंबर सृजन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। डीईओ द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि यह निर्देश निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बिहार, पटना के आदेश पर जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे सभी शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष, जिनका तकनीकी योगदान पोर्टल पर योगदान अंकित हो चुका



है, वे ई-एनपीएस. पोर्टल के माध्यम से प्राण नंबर आवंटन के लिए आवेदन करें। आवेदन के साथ शिक्षकों/पुस्तकालयाध यक्षों को अपने अस्थायी नियुक्ति पत्र, विद्यालय में पदस्थापन पत्र, योगदान प्रमाण पत्र, आधार पहचान पत्र, स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड तथा रद्द किया हुआ बैंक चेक की प्रति एक साथ स्कैन कर अपलोड करनी होगी। यदि उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज अनुपस्थित पाया गया, तो संबंधित आवेदन पर कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। सभी आवेदनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि ई एनपीएस पोर्टल से प्राप्त पावती तथा अन्य सभी वांछित कागजातों को संलग्न कर अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करें।

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