ट्यूशन-कोचिंग में पढ़ाने और दूसरे व्यवसाय करने वाले शिक्षकों की नौकरी जाएगी
ट्यूशन, कोचिंग में पढ़ाने और दूसरे व्यवसाय करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। उनको नौकरी से हटाया भी जा सकता है। साथ ही राजनीति करने वाले, नशापान, स्कूल में हंगामा करने वाले शिक्षक को जिले से बाहर ट्रांसफर किया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2024 में इसका साफ उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। इस नियमावली का गजट प्रकाशन किया गया है। इस तरह यह नियमावली राज्य में लागू हो गई है।
नए नियम में शिक्षकों के लिए आचरण और दंड का प्रावधान किया गया है। विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्थानातंरण व पदस्थापन जिला स्थापना समिति द्वारा तय किया जाएगा। जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलाधिकारी होंगे। हालांकि शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय भी दिया जाएगा। इस दौरान 2 बार उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसके बाद भी वह जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
नशा करने पर होगी कार्रवाई
नई नियमावली में नशा करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का प्रावधान है। शिक्षिका और छात्राओं से गलत व्यवहार करने वाले शिक्षकों को डिमोशन के साथ वेतन घटा दिया जाएगा। उनका ट्रांसफर भी दूसरे जिले में होगा। वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। यदि कोई टीचर 48 घंटे तक न्यायिक, पुलिस, सिविल अभिरक्षा में रहते है, तो निलंबित समझे जाएंगे और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी।
