लेट आने वाले शिक्षकों का प्रखंड या जिले से बाहर होगा तबादला

 शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है. इसका शुक्रवार को गजट भी प्रकाशित कर दिया है. राज्य के तमाम सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मंत्रिमंडल से मंजूर संशोधित स्थानांतरण व पदस्थापन नियमावली में शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है, जिसका पालन अनिवार्य बना दिया गया है. ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किये गये हैं. अधिसूचना के अनुसार आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों पर निलंबन, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदावनति, कम वेतनमान में पदावनति और वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा अधिसूचना में व्यवस्था दी गयी है कि राज्य में पहले चरण में विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जायेगा. इसके लिए सात सदस्यीय राज्यस्तरीय समिति बनायी गयी है. शिक्षा सचिव इस समिति



के अध्यक्ष होंगे, जबकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी, एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी और एक महिला अधिकारी सदस्य होंगे, जबकि प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे.

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