बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बड़ा आदेश जारी, 12 नवंबर से पहले खाली पदों पर नियुक्ति के निर्देश
Bihar News: बिहार में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 को लेकर निर्वाचन विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की ओर से जारी पत्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर समय से पदस्थापन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन पर रोक लगाने की बात कही गई है।
12 नवंबर 2026 को होगा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। प्रारूप निर्वाचक सूची के प्रकाशन की तिथि 12 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।
इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 23/2026-ERS, दिनांक 15 अक्टूबर 2026 का भी उल्लेख किया गया है।
निर्वाचन कार्य से जुड़े रिक्त पदों को भरने का निर्देश
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रारूप निर्वाचक सूची के प्रकाशन से पहले निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के रिक्त पदों पर, यदि कोई हों, पदस्थापन किया जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
निर्वाचन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े कार्यों को समयबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक पदों पर अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक
आदेश के अनुसार प्रारूप निर्वाचक सूची के प्रकाशन से लेकर निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन तक निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसमें निम्नलिखित पदों पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शामिल किया गया है:
- प्रमंडलीय आयुक्त
- जिला निर्वाचन पदाधिकारी
- उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी
- निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO)
- सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO)
- मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO)
- निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विशेष परिस्थिति में भी निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बाद ही ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण या पदस्थापन किया जा सकेगा।
12 नवंबर से पहले पूरी करनी होगी आवश्यक कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ने संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि निर्वाचन सूची पुनरीक्षण से जुड़े सभी रिक्त पदों पर प्रारूप प्रकाशन की निर्धारित तिथि यानी 12 नवंबर 2026 से पहले पदस्थापन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पुनरीक्षण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
बिहार निर्वाचन विभाग के आदेश की मुख्य जानकारी
| विभाग | निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार |
| जारीकर्ता | मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार |
| पत्रांक | B1-3-122/2026-5897 |
| पत्र दिनांक | 02 नवंबर 2026 |
| पुनरीक्षण वर्ष | विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 |
| अर्हता तिथि | 01 जनवरी 2027 |
| प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन | 12 नवंबर 2026 |
मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान अधिकारियों पर रहेगी विशेष निगरानी
बिहार निर्वाचन विभाग के इस आदेश के बाद मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से लेकर अंतिम प्रकाशन तक निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण सामान्य रूप से नहीं किया जाएगा। इससे पुनरीक्षण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने में मदद मिलेगी।
नोट: यह खबर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा 02 नवंबर 2026 को जारी पत्र में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।
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