बिहार शिक्षक अवकाश नियम: शिक्षकों को साल में 16 दिन आकस्मिक अवकाश, महिला शिक्षकों को हर महीने 2 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश
Bihar Teacher News: बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी अवकाश संबंधी निर्देशों में शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश एवं विशेष आकस्मिक अवकाश के नियम निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 1444, दिनांक 02 जून 2025 एवं संगत सेवा संहिता के आलोक में विभिन्न प्रकार के अवकाश, उनकी पात्रता, स्वीकृति देने वाले सक्षम प्राधिकारी और समय-सीमा का विवरण दिया गया है।
1. शिक्षकों को एक वर्ष में 16 दिन आकस्मिक अवकाश
दिए गए निर्देश के अनुसार शिक्षकों को सामान्यतः प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। हालांकि, नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष के शेष महीनों के अनुपात में आकस्मिक अवकाश की पात्रता निर्धारित होगी।
इस अवकाश के संबंध में एक महत्वपूर्ण शर्त भी दी गई है कि सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक की अवधि के लिए आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
आकस्मिक अवकाश किस अधिकारी से स्वीकृत होगा?
- शिक्षक के लिए: प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक।
- प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के लिए: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी।
आकस्मिक अवकाश के लिए प्रसारण अवधि लागू नहीं है तथा स्वीकृति की समय-सीमा आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही एक दिन निर्धारित की गई है।
2. महिला शिक्षकों को विशेष आकस्मिक अवकाश
दस्तावेज में महिलाओं के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का भी प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार महिलाओं को प्रत्येक माह में लगातार 2 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा।
इस अवकाश के संबंध में भी सार्वजनिक अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृति नहीं दिए जाने का उल्लेख है।
विशेष आकस्मिक अवकाश किससे स्वीकृत होगा?
- शिक्षक के लिए: प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक।
- प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक के लिए: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी।
विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए भी प्रसारण अवधि लागू नहीं है और स्वीकृति की समय-सीमा आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही एक दिन निर्धारित है।
अवकाश संबंधी नियमों की मुख्य जानकारी
| अवकाश का प्रकार | पात्रता | स्वीकृति अधिकारी |
|---|---|---|
| आकस्मिक अवकाश | प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन | शिक्षक: प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक; प्रधानाध्यापक: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी |
| विशेष आकस्मिक अवकाश | महिलाओं के लिए प्रत्येक माह लगातार 2 दिन | शिक्षक: प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक; प्रधानाध्यापक: प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी |
ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें
- आकस्मिक अवकाश सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान्य है।
- नई नियुक्ति के वर्ष में शेष महीनों के अनुपात में अवकाश मिलेगा।
- सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।
- महिला शिक्षकों के लिए प्रत्येक माह लगातार 2 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है।
- शिक्षकों के अवकाश को प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक के अवकाश को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वीकृत करेंगे।
नोट: यह जानकारी आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के दिखाई दे रहे भाग पर आधारित है। दस्तावेज में अवकाश के अन्य प्रकारों की जानकारी भी आगे दी गई हो सकती है। यहां केवल दिखाई दे रहे आकस्मिक अवकाश एवं विशेष आकस्मिक अवकाश के प्रावधान शामिल किए गए हैं।
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