छात्रा को थप्पड़ मारने के मामले में शिक्षिका को तीन साल की सजा
गुजरात मे गांधीनगर की एक अदालत ने गृहकार्य पूरा न करने पर नौवीं कक्षा की छात्रा को थप्पड़ मारने की आरोपी स्कूल शिक्षिका को दोषी ठहराते हुए तीन साल से अधिक की सजा सुनाई है। इस घटना से छात्रा के बाएं कान का पर्दा फट गया और उसे सुनने में दिक्कत होने लगी।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु चौधरी ने 30 जनवरी को अपने फैसले में कहा कि यह अपराध एक शिक्षक द्वारा अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल था, जिससे 14
अदालत ने कहा कि घटना के साढ़ 4 साल बाद भी पीड़िता का उपचार जारी है। अदालत ने उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। घटना से छात्रा के बाए कान का पर्दा फट गया और उसे सुनने में दिक्कत होने लगी।
साल की लड़की को गंभीर चोट लगी और उसे 'लंबे समय तक सुनने में दिक्कत' हुई। अदालत ने यह भी कहा कि घटना के साढ़े 4 साल बाद भी पीड़िता का उपचार जारी है। अदालत ने उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। और निर्देश दिया कि यह रकम पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाए।
