जिले के अंदर तबादले कर सकेगी स्थानांतरण समिति

 जिले के अंदर तबादले कर सकेगी स्थानांतरण समिति



सभी जिलों में स्थानांतरण पर निर्णय को स्थापना समिति गठित होगी। स्थानांतरण से लेकर संबंधित समस्याओं को यह समिति देखेगी। खास यह कि यह स्थानांतरण स्थापना समिति जिले के अंदर के स्थांनातरण को लेकर भी निर्णय ले सकेगी। यह अधिकार उन्हें विभाग की ओर से दिया गया है।

इसके लिए डीएम, डीडीसी समेत आठ सदस्यीय समिति के गठन का आदेश संयुक्त सचिव ने दिया है। इस समिति में शिक्षा विभाग के महज दो अधिकारी रहेंगे। जबकि प्रशासन के स्तर से एक महिला अधिकारी भी रहेंगी। स्थानांतरण को लेकर लगातार प्रक्रिया चल रही है। इसमें राज्य स्तर से जिला आवंटित कर भेजा जा रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षक मिले हुए प्रखंड और स्कूल में योगदान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इन शिक्षकों की शिकायतों से संबंधित आवेदन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस समिति के गठन के बाद अब जिला स्तर पर ही इन समस्याओं का निबटारा हो सकेगा।

इस तरह होगी समिति गठित डीएम-अध्यक्ष, डीडीसी सदस्य,


अपर जिला दंडाधिकारी-सदस्य, डीईओ सदस्य सचिव, डीपीओ स्थापना-सदस्य, डीएम द्वारा अनु. जाति जनजाति श्रेणी के एक मनोनीत अधिकारी सदस्य, डीएम द्वारा मनोनित एक महिला अधिकारी-सदस्य, एक अल्पसंख्यक श्रेणी के अधिकारी-सदस्य होंगे।

रिक्त पदों पर शिक्षकों की कर सकेंगे प्रतिनियुक्ति


जिला स्थापना समिति को स्थानांतरण के साथ प्रतिनियुक्ति का भी अधिकार मिला है। यह रिक्त पदों पर ही लागू होगा। समिति को निर्देश दिया गया है कि वे जिले के अंदर स्थानांतरण, अंतर जिला स्थानांतरण के लिए भी अनुशंसा कर सकेंगे। इसके अलावा स्थानांतरण के लिए अनुशंसा, स्थानांतरण संबंधी शिकायतों के निष्पादन का भी इनका काम होगा। जिले के अंदर रिक्त पदों की सीमा तक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए भी यह समिति निर्णय ले सकेगी। अनुरासा,
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