मातृत्व अवकाश में वेतन रोक देना गैरकानूनी है : हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने टीएमबीयू के पीजी सोशियोलॉजी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापिका डॉ. मुबीना ओ. के मातृत्व अवकाश अवधि के दौरान रोके गये वेतन और अन्य लाभका भुगतान करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने मोबीना की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदिका की ओर से वरीय अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि मोबीना मातृत्व अवकाश पर थीं। इसके बावजूद विवि ने अवकाश अवधि का वेतन जारी नहीं किया और न ही उस अवधि को सेवा अनुभव व वेतनवृद्धि में शामिल किया। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत महिला
कर्मियों को मातृत्व लाभ दिया जाना चाहिए। किसी उपविधि के कारण इसे रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर वेतन और अन्य लाभका भुगतान करने का आदेश दिया। मामले को लेकर पीजी सोशियोलॉजी की शिक्षिका मोबिना ने बताया कि वेतन भुगतान नहीं किए जाने, इंक्रीमेंट नहीं करने और सर्विस को निरंतर नहीं बताए जाने की वजह से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमें न्याय मिला है।
