शिक्षकों को मिलेगा सीमित आकस्मिक अवकाश, शिक्षा विभाग का नया फरमान

 शिक्षकों को मिलेगा सीमित आकस्मिक अवकाश, शिक्षा विभाग का नया फरमान



 जिले के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश (सीएल) को लेकर शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अब प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिदिन केवल एक शिक्षक ही आकस्मिक अवकाश ले सकेगा, जबकि मध्य और उच्च विद्यालयों में अधिकतम दो शिक्षकों को ही अवकाश की अनुमति होगी।

विभाग का कहना है कि यह निर्णय पठन-पाठन को बाधित होने से बचाने और छात्रहित को ध्यान में रखकर लिया गया है।

जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से शुक्रवार को सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को इस आदेश की जानकारी दे दी गई। निर्देशों के अनुसार अब शिक्षक मनमाने ढंग से अवकाश नहीं ले सकेंगे।

यदि किसी विशेष परिस्थिति में निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक अवकाश चाहते हैं, तो प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

नए नियम के तहत शिक्षक को आकस्मिक अवकाश के लिए एक दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। साथ ही सीएल महीने में केवल एक बार अधिकतम दो दिनों के लिए ही स्वीकृत होगा।

अवकाश आवेदन पर ठोस कारण की जांच के बाद ही स्वीकृति दी जाएगी। प्रधानाध्यापकों को इसके लिए आकस्मिक पंजी का सुव्यवस्थित रख-रखाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को निर्बाध चलाना है। अधिक संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति से पठन-पाठन की गुणवत्ता में सुधार आएगा, इसलिए अवकाश संबंधी आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
Previous Post Next Post