नियोजित को विशिष्ट शिक्षक की भांति ही वेतन संरक्षण का लाभ
राज्य के सरकारी विद्यालयों में नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय अध्यापक बनने वालों को विशिष्ट शिक्षक की भांति ही वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसे विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों की कार्यावधि की गणना उनकी प्रोन्नति में की जाएगी। इससे ऐसे हजारों शिक्षक लाभान्वित होंगे। इससे संबंधित कमेटी की अनुशंसा के आलोक में शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश के अनुसार स्थानीय निकाय के शिक्षक, जो वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय अध्यापक (वर्ग एक-पांच,
वर्ग छह-आठ, वर्ग नौ-10 एवं वर्ग 11-12) के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं, को विशिष्ट शिक्षक की भांति ही वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं, वर्ग एक-पांच के विशिष्ट शिक्षक व विद्यालय अध्यापक को वर्ग छह-आठ के विशिष्ट शिक्षक व विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं वर्ग नौ-10 के विशिष्ट शिक्षक व विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11-12 के विशिष्ट शिक्षक व विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में की गई कार्य अवधि की गणना की जाएगी।
