विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर शिक्षा विभाग हुआ सक्रिय
शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर काफी गंभीर है। जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण ने इसको लेकर जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों एवं चिन्हित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी उनके यहां कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु आवश्यक विवरणी 16 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पटना के ज्ञापन संख्या 2999 दिनांक 14 अक्टूबर
2025 के आलोक में सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण उपलब्ध पे-मैट्रिक्स के अनुसार किया जाना है। इसके लिए सभी प्रखंडों में 16 अक्टूबर को कैम्प का आयोजन किया जाएगा। उधर डीईओ ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी शिक्षक द्वारा गलत वेतन प्रविष्टि की जाती है और बाद में त्रुटि पाई जाती है, तो अधिक भुगतान की गई राशि वसूल की जाएगी तथा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी प्रधानाध्यापकों से यह भी अपील की है कि कोई भी योग्य शिक्षक ऐसा न रहे, जिसकी जानकारी कार्यालय तक न पहुंचे।
डीईओ ने जारी किया निर्देश
1. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंडों में कैम्प आयोजित करेंगे।
2. सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में पदस्थापित विशिष्ट शिक्षकों के 31 दिसंबर 2024 तक के अंतिम मूल वेतन की प्रविष्टि विहित प्रपत्र में कर उक्त कैम्प में प्रस्तुत करेंगे।
3. प्रत्येक शिक्षक को अपने अंतिम वेतन का साक्ष्य एवं स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें वेतन प्रविष्टि की शुद्धता का उल्लेख हो।
4. सभी आंकड़े उसी दिन अपराह्न 5 बजे तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को उपलब्ध कराने होंगे।
