नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की फिर उठी मांग
पटना। नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग फिर उठी है।
बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक काररवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 के आलोक में पंचायतीराज संस्थानों के शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशिरंजन सुमन ने की है। मुख्यमंत्री तथा शिक्षा विभाग के मंत्री, अपर मुख्य सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को संबोधित ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक काररवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2020 की कंडिका 15 की उप कंडिका 4 में दिव्यांग व महिला शिक्षकों को एक बार अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) स्थानांतरण देने का प्रावधान है। इसके साथ ही पुरुष शिक्षकों को भी एक बार अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) पारस्परिक स्थानांतरण देने का प्रावधान है।