प्रमाणपत्र जमा नहीं किए तो कटेगा नाम
पटना: गहन पुनरीक्षण के
तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन के बाद कटे नाम जोड़वाने और संशोधन कराने के अलावा गणना प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी लोगों को दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, जिन लोगों ने आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं दिए थे, अब अपने बीएलओ (बूथ लेवल अफसर) या विशेष कैंप में जमा कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपील की है कि मतदाता दावा-आपत्ति प्रक्रिया के दौरान प्रमाणपत्र जमा कर दें ताकि अंतिम सूची में नाम शामिल किया जा सके।
जिले में एक लाख 37 हजार नौ लोगों ने खुद से आनलाइन या आफलाइन गणना प्रपत्र जमा किए थे। वहीं, 45 लाख 14 हजार 974 मतदाताओं ने बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र जमा कराए थे। शुरुआत में अधिसंख्य लोगों ने आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ
आवेदन जमा किए। बाद में इसमें तेजी लाने के लिए निर्वाचन आयोग ने गणना प्रपत्र जमा प्रमाणपत्र बाद देने की छूट दे दी। इसके बाद अधिसंख्य लोगों ने सिर्फ गणना प्रपत्र ही जमा किए थे। अब इन लोगों से प्रमाणपत्र जमा कराने को कहा जा रहा है अन्यथा अंतिम सूची से नाम हटा दिया जाएगा। बिना दस्तावेज के गणना प्रपत्र
जमा करने वालों में शहरी क्षेत्र के मतदाता अधिक हैं। दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, दानापुर व पटना सिटी विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे मामले सबसे अधिक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिसंख्य ने प्रमाणपत्रों के साथ आवेदन किया था।