बीएलओ को अन्य कार्यों से मुक्त रखने का आदेश

 बीएलओ को अन्य कार्यों से मुक्त रखने का आदेश



 दारौंदा (सिवान) : आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सिवान जिले में निर्वाचन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आदेश जारी किया गया है। 109 दारौंदा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त मुकेश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों एवं उनके पर्यवेक्षकों को किसी भी अन्य कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी दरौंदा के प्रतिवेदन के अनुसार अंचलाधिकारी द्वारा बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को राजस्व महाअभियान कार्यक्रम में लगाया गया है। इसकी वजह से विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के कार्यों में कठिनाई आ रही है। निर्वाचन विभाग बिहार के निर्देशानुसार एक अगस्त से एक सितंबर तक मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। इसमें एक जुलाई की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और सुधार के लिए | दावा-आपत्ति प्राप्त की जा रही है।

कई अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रति

आदेश की प्रतियां हसनपुरा, सिसवन और दारौंदा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अपर समाहर्ता एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी सिवान को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई हैं। साथ ही इसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी सिवान को अनुमोदनार्थ भी समर्पित किया गया है। जिला प्रशासन का यह कदम चुनाव की दृष्टि से अत्यंत अहम माना जा रहा है। बीएलओ को अन्य कार्यों से मुक्त रखे जाने से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य समय पर पूरा होगा और चुनावी तैयारियों में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी।

इस कार्य का समय पर निष्पादन कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। जारी आदेश में साफ कहा गया है कि बीएलओ को किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में उन्हें अन्यत्र प्रतिनियुक्त करना भी पड़े तो इसके लिए अपर समाहर्ता अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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