29334 गणित- विज्ञान शिक्षक भर्ती - सुप्रीम कोर्ट और शासन का आदेश, पर अफसर मौन

 29334 गणित- विज्ञान शिक्षक भर्ती - सुप्रीम कोर्ट और शासन का आदेश, पर अफसर मौन

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 1700 से अधिक पदों पर चयन के लिए सुप्रीम कोर्ट और शासन का आदेश होने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर मौन हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी को बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को आदेश दिया था कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 के पूर्व सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी।


सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन के उपसचिव आनंद कुमार सिंह ने 19 जुलाई को महानिदेशक स्कूल शिक्षा


कंचन वर्मा को याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के चयन के निर्देश दिए थे। हालांकि शासन के आदेश के एक महीने बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। सालों हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगार एक महीने से इसी आस में बैठे हैं कि प्रक्रिया शुरू होगी लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर फाइल दबाए बैठे हैं। गौरतलब है कि 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई थी

Previous Post Next Post