स्कूलों में अब केवल बिहार के मूल निवासी ही बन सकेंगे क्लर्क, जारी हुई अधिसूचना

 स्कूलों में अब केवल बिहार के मूल निवासी ही बन सकेंगे क्लर्क, जारी हुई अधिसूचना



शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में लिपिकों (क्लर्क) की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग का गठन कर उसकी नियमावली अधिसूचित कर दी है. इससे स्कूलों में लिपिकों की बहाली और अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. अधिसूचना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने जारी की है. विद्यालय लिपिकों की सीधी

भर्ती के लिए सबसे अहम अर्हता में नागरिकता को लेकर है. सीधी भर्ती के लिए भारत के वे नागरिक पात्र माने जायेंगे, जो बिहार के मूल निवासी होंगे. इस तरह इनकी नियुक्ति में डोमिसाइल प्रभावी कर दिया गया है. स्कूलों में लिपिक के 7593 पदों पर नियुक्ति की जायेगी. मूल कोटि के विद्यालय लिपिक की नियुक्ति सीधी भर्ती से होगी. नियुक्ति तकनीकी चयन आयोग के जरिये होगी. मूल कोटि के 15% पद विद्यालय परिचारी की प्रोन्नति से भरे जायेंगे. मूल पद की

सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होगी. सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य है. यह स्थानांतरणीय होगा. अनुकंपा नियोजित विद्यालय सहायक लिपिक पद पर नियुक्त समझे जायेंगे. लिपिक के तीन पद होंगे. इसमें मूल कोटि के विद्यालय लिपिक, वरीय विद्यालय लिपिक और प्रधान विद्यालय लिपिक शामिल हैं. वरीय और प्रधान लिपिक के पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे.
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