पोर्टल के माध्यम से होने वाली प्रतिनियुक्ति अधिकतम 180 दिनों के लिए मान्य होगी

 पोर्टल के माध्यम से होने वाली प्रतिनियुक्ति अधिकतम 180 दिनों के लिए मान्य होगी



किसी भी परिस्थिति में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने लॉगइन आईडी से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल के तहत टीचर डेपुटेशन के माध्यम से प्रतिनियुक्त करेंगे। प्रतिनियुक्ति आदेश भी ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से जेनरेट कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यथास्थान हस्ताक्षर अंकित किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति आदेश से संबंधित मैसेज संबंधित शिक्षकों के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर भी एसएमएस से जाएगा। ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से होने वाली प्रतिनियुक्ति अधिकतम 180 दिनों के लिए मान्य होगी ky

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