पाठ्यपुस्तक नदी में बहाने के मामले में हेडमास्टर निलंबित
महिषी प्रखण्ड के तटबंध के अंदर स्थित मध्य विद्यालय कुन्दह के हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है। पाठ्यपुस्तक छात्रों के बीच नहीं बांट कर कोसी नदी में फेंक दिये जाने के बाद ग्रामीणों द्वारा विरोध पर हेडमास्टर के विरुद्ध बीईओ द्वारा थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है। इस मामले में शिक्षा विभाग द्वारा
हेडमास्टर से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। जिसके बाद डीईओ के अनुमोदन उपरांत स्थापना डीपीओ ने कार्रवाई की है। डीपीओ द्वारा जारी पत्र में कहा कि प्रधानाध्यापक, मध्य
विद्यालय कुन्दह, अंचल महिषी द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 का पाठ्यपुस्तक नदी में बहाया गया है। दूरभाष पर सूचना के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महिषी के द्वारा संबंधित विद्यालय का जाँच किया गया, जांचोपरान्त दोषी सुरेश कुमार, प्रधानाध्यापक पर जलई थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालय द्वारा प्रधानाध्यापक से कारण पृच्छा किया गया। लेकिन हेडमास्टर द्वारा पृच्छा
असंतोषजनक गया। जिसके बाद हेडमास्टर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निलंबित करते हुये प्रतिवेदित आरोपों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निर्णय लिया गया।
बीईओ कार्यालय सोनवर्षा निलंबन अवधि :
हेडमास्टर कोनिलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सोनवर्षा कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबित मुख्यालय के अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता का नियमानुसार भुगतान किया जायगा।
विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु पदाधिकारीप्रतिनियुक्तः
विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी, के रूप में शालिनी जागृति, कार्यक्रम पदाधिकारी को तथा प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, सुशील कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, महिषी को नियुक्त किया गया है
