मध्याह्न भोजन में अनियमितता को लेकर एचएम पर लगा 54,902 रुपये का अर्थदंड

 मध्याह्न भोजन में अनियमितता को लेकर एचएम पर लगा 54,902 रुपये का अर्थदंड



जासं, सिवान प्रारंभिक विद्यालयों में चलाई जा रही पीएम पोषण योजना में अनियमितता को लेकर विभाग सख्त है। इसी क्रम में विभागीय निरीक्षण के दौरान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय कन्या में पीएम पोषण योजना के संचालन में घोर अनियमितता उजागर हुई है। इस अनियमितता के कारण विद्यालय के प्रधानाध्यापकों पर 54 हजार 902 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। विभागीय नियमानुसार जुर्माने की राशि समय से जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक के समग्र वेतन से 20 प्रतिशत प्रतिमाह वसूली का प्रावधान है। इस संबंध में पीएम पोषण योजना के डीपीओ जय कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में तीन मई को मध्य विद्यालय रघुनाथपुर कन्या का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय में तमाम अनियमितता पाई गई थी। इसके बाद अनियमितताओं के संबंध में प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछा गया था। जिसका जवाब संतोष जनक नहीं नहीं दिया गया था।

निरीक्षण

1- सात दिनों के अंदर जुर्माने की राशि को जमा करने का दिया गया है निर्देश

2-अनियमितताओं के संबंध में एचएम से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसका जवाब संतोष जनक नहीं दिया गया

पोषाहार पंजी में अधिक उपस्थिति दर्ज कर खाद्यान्न एवं परिवर्तन मूल्य की राशि का दुरूपयोग करने पर कार्रवाई डीपीओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया था कि पोषाहार पंजी में बच्चों की अधिक उपस्थिति दर्ज कर खाद्यान्न एवं परिवर्तन मूल्य की राशि का दुरूपयोग किया गया है। जिसके आलोक में प्रधानाध्यापक के विरूद्ध 54 हजार 902 रुपये का जुर्माना

लगाया गया है। डीपीओ ने बताया कि प्रधानाध्यापक को सात दिनों के अंदर उपर्युक्त अर्थदंड की राशि को बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा उक्त नाम से संचालित खाता में जमा करते हुए कार्यालय को साक्ष्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं निर्धारित समय-सीमा के अंदर राशि जमा नहीं करने पर प्रधानाध्यापक के वेतन से वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
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