पटना। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही नियोजित शिक्षक अंतरजिला तबादला ले सकेंगे। उन शिक्षकों का भी स्थानांतरण नहीं होगा, जिन पर विभागीय कार्यवाही या निगरानी जांच चल रही है। वित्तीय गबन में फंसे शिक्षक भी स्थानांतरण से बाहर रखे गये हैं।
इसका जिक्र शिक्षा विभाग ने अपने उस आदेश में किया है, जिसके बुधवार को दूरी के आधार पर 7351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला तबादला किया गया है। आदेश में साफ-साफ कहा गया है कि इस स्थानांतरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का सथानांतरण हो गया है, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में ई-शिक्षाकोष पर सूचना देंगे।
आदेश के मुताबिक भविष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं विद्यालय में योगदान के पश्चात ही उनके स्थानांतरण पर निर्णय लिया जायेगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही, निगरानी जांच एवं वित्तीय गबन से आच्छादित शिक्षकों के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जायेगा। आदेश के मुताबिक यदि इस कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षकों को विरमित नहीं करेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के आदेश से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को भी दी गई है।
उल्लेखनीय है कि इस आदेश के तहत दूरी के आधार पर जिन 7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण किया गया है, उनमें 91 पुराने वेतनमान वाली नियमत महिला शिक्षक एवं 7,260 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ठ महिला शिक्षक शामिल हैं।
आदेश के मुताबिक स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नये जिले में योगदान के पश्चात निर्धारित किया जायेगा। हालांकि, भविष्य में छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है।
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