'सक्षमता' के आवेदनों का 12 तक सत्यापन नहीं, तो नपेंगे डीपीओ

 पटना। राज्य में तीसरी सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए नियोजित शिक्षकों द्वारा भरे गये आवेदन पत्रों का सत्यापन 12 अप्रैल तक नहीं करने वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों पर काररवाई होगी।



बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) से कहा है कि 12 अप्रैल तक अचूक रूप से आवेदन पत्र का सत्यापन सुनिश्चित करेंगे । उक्त तथि तक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक काररवाई के लिए शिक्षा विभाग को रिपोर्ट की जायेगी।

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