राज्य ब्यूरो, जागरण पटना : राज्य के
तमाम सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 5 लाख 45 हजार 182 शिक्षकों के लिए मंत्रिमंडल से मंजूर संशोधित स्थानातंरण व पदस्थापन नियमावली में आचार संहिता का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। इसका अनुपालन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का प्रविधान किया गया है जिसमें निलंबन, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदावनति, कम वेतनमान में पदावनति और वेतन बढ़ोतरी पर रोक तक शामिल है। इससे संबंधित शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली, 2024 की अधिसूचना जारी की है।
राज्य में पहले चरण में विशिष्ट शिक्षकों का स्थानातंरण और पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। इसके लिए सात सदस्यीय राज्यस्तरीय समिति का गठन किया गया है। शिक्षा सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी, एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी और एक
महिला अधिकारी सदस्य होंगे, जबकि प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। शिक्षा का अधिकार कानून के मानकों के तहत छात्रःशिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों का स्थानातंरण होगा। संशोधित नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षा विभाग की प्रचलित नीति और योग्यता व अन्य अर्हता के अनुसार की जाएगी। वहीं स्थानातंरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक को योगदान करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग द्वारा अलग से स्थानातंरण नीति निर्धारित करेगी।
