आर्य कन्या की निलंबित पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल से मांगा स्पष्टीकरण

 प्लस टू आर्य कन्या उच्च विद्यालय की निलंबित सहायक शिक्षिका आभारानी को स्पष्टीकरण किया गया है। मामले में विद्यालय के सचिव राजकुमार फोगला ने पत्र जारी किया है। जारी पत्र में उन्होंने बताया कि निलंबित पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल आभारानी से पूछा कि आपके द्वारा वैध प्रबंध समिति को नहीं मानना एवं फर्जी प्रबंध समिति बनाकर विद्यालय का माहौल खराब करना, पठान-पाटन को बाधित करने के कारण प्रबंध समिति के निर्णय में 5 अप्रैल 2024 को आपको निलंबित करते हुए वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण की मांग की थी, लेकिन


आपने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही प्रबंध समिति के निर्णय को नहीं माना और अपने ढंग से मनमानी करते हुए स्कूल में अराजकता की स्थिति पैदा की। इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट आपके निलंबन को वैध माना। साथी आपके द्वारा बनाई गई फर्जी प्रबंध समिति को खारिज करते हुए आपको प्रभार देने के लिए आदेश किया। इस मामले में आपके वकील भी पटना उच्च न्यायालय में उपस्थित थे। उच्च न्यायालय का आदेश 21 सितंबर 2024 को आया। इसके बाद आप बिना सूचना और बिना प्रभार दिए स्कूल से गायब हो गईं। इस संबंध में प्रबंध समिति के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण पोस्ट ऑफिस के द्वारा


मांग की गई, लेकिन आपने पत्र लेने से मना कर दिया। ये उच्च न्यायालय के आदेश उल्लंघन है। साथ ही पता चला कि 20 दिसंबर 2024 को स्कूल आकर आपने प्रभारी प्रधानाध्यापक शैलेश कुमार को प्रभार दिया। साथी शिक्षक उपस्थित पंजीकृत हस्ताक्षर बनवाया, जो नियम के विरुद्ध है। आपको आदेश दिया जाता है कि आपकी उपस्थिति पंजी के लिए अलग से रजिस्टर दिया गया है। इसमें हस्ताक्षर बनाएंगे। साथी बिना सूचना के गायब रहने पर प्रबंध के निर्णय को नहीं मानने के मामले में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण दें। जिससे आगे की कार्रवाई करने में प्रबंधन समिति को कठिनाई न हो।



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