सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षकों के ट्रांसफर पर सरकार ने फिलहाल विराम लगा दिया है. विशिष्ट शिक्षक पहले से कार्यरत स्थल पर ही पदस्थापन किये जायेंगे. जब नीति बनेगी, तो ट्रांसफर हो सकेगा. स्थानांतरण नीति उदारता पूर्ण होगी. विशिष्ट शिक्षकों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गयी है. इसमें कई प्रावधान हैं. इसका प्रभाव राज्य के दो लाख 53 हजार 534 शिक्षकों पर पड़नेवाला है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि नयी नियमावली में कई संशोधन किये गये हैं. इसमें नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अवसरों में वृद्धि की गयी है. इसके तहत अवसरों की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच कर दी गयी है. साथ ही सक्षमता परीक्षा पास करनेवाले शिक्षक जहां पर हैं, वहीं पर योगदान करेंगे. कैबिनेट की बैठक में 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी.
