अब कोई भी कर सकेगा शिक्षकों की शिकायत, हो सकता है तबादला
डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को नयी नियमावली से जुड़ा गजट का प्रकाशन होगा. उसी तिथि से विशिष्ट शिक्षक उसी स्थान से वेतमान ले सकेंगे. विशिष्ट शिक्षकों की सेवा संपुष्टि सभी प्रमाण पत्रों की जांच के बाद की जायेगी. ऐसे विशिष्ट शिक्षकों पर अब सरकारी सेवा नियमावली के सभी प्रावधान भी लागू हो गये हैं. डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया। कि शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का भी प्रावधान नयी नियमावली में किया गया है. इसके तहत कोई भी नागरिक शिक्षकों के खिलाफ शिकायत कर सकता है. विद्यालय में माहौल बिगाड़ने, नहीं पढ़ाने, विद्यालय में स्थानीय राजनीति करने और हाजिरी बनाकर विद्यालय से अनुपस्थित होने को लेकर शिकायत कर सकता है. शिक्षकों के खिलाफ होनेवाले शिकायत पर उनको तीन अवसर दिये जायेंगे. शिक्षकों से पहले स्पष्टीकरण की मांग की जायेगी और जांच के बाद कार्रवाई के तहत उनका स्थानांतरण जिले के किसी भी स्थल पर जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा. जिलाधिकारी उनका जिले से बाहर स्थानांतरण करने की भी अनुशंसा कर सकते हैं. अगर शिक्षक जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करना चाहेंगे तो उनको शिक्षा विभाग के निदेशक के यहां जाना होगा. शिक्षा निदेशक के फैसले से असंतुष्ट होने पर शिक्षा सचिव के यहां अपील की जा सकेगी.
