पटना, विशेष संवाददाता। शिक्षकों के तबादले के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक, बीपीएससी से बहाल तथा पुराने नियमित शिक्षकों से ई-शिक्षा कोष पोर्टल के स्क्रीन पर 'क्या आप स्थानांतरण चाहते हैं' का जवाब मांगा जाएगा। ये शिक्षक अगर स्तानांतरण नहीं चाहते हैं तो उनसे कोई सूचना नहीं मांगी जाएगी। इनके द्वारा हां विकल्प चयन करने पर ही पोर्टल पर आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। वहीं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के लिए पोर्टल पर लॉगिन कर विकल्प भरना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। यदि शिक्षक, असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण चाहते हैं तो उन्हें इस
विकल्प से संबंधित सूचना पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे और इसके प्रमाणपत्र, जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो को अपलोड करेंगे। शिक्षक-शिक्षिका के पति-पत्नी किसी सरकारी स्कूलों में शिक्षक-शिक्षिका हैं, सरकारी कर्मी है तो इसकी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। पति-पत्नी के गृह जिले की जानकारी भी देनी होगी।
दिसंबर में स्कूल आवंटित किए जाएंगे
दिसंबर के तीसरे अथवा चौथे सप्ताह में शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। जनवरी, 2025 के पहले सप्ताह में आवंटित स्कूल में शिक्षक योगदान करेंगे। सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक नये स्कूल में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों के द्वारा दिये गये विकल्प की इकाई के अंतर्गत रिक्त के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन तकनीक से उन्हें स्कूल आवंटित होंगे। प्रथम विकल्प की इकाई के स्कूलों में रिक्ति नहीं रहने पर क्रमशः अन्य विकल्पों की इकाइयों के स्कूल आवंटित होंगे। । पुरुष शिक्षकों के द्वारा दस-दस अनुमंडल का विकल्प दिया जाएगा
