Bihar Teacher News: स्कूल में कुर्सी पर पैर रखकर सोते मिले शिक्षक, वायरल वीडियो के बाद विशिष्ट शिक्षक निलंबित
Supaul Teacher News: बिहार के सुपौल जिले में सरकारी विद्यालय के एक शिक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विद्यालय अवधि के दौरान कक्षा में जींस पहनकर कुर्सी पर पैर रखकर सोने और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित करने के आरोप में विशिष्ट शिक्षक अजीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया गया है।
वायरल वीडियो के आधार पर हुई कार्रवाई
कार्यालय आदेश के अनुसार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल ने अपने कार्यालय पत्रांक 339 दिनांक 28 अक्टूबर 2026 के माध्यम से एक वायरल वीडियो की जानकारी दी थी। वीडियो में विशिष्ट शिक्षक अजीत कुमार, उच्च माध्यमिक विद्यालय जीवछपुर बालक में विद्यालय अवधि के दौरान जींस पहनकर कक्षा में कुर्सी पर पैर रखकर सोते हुए दिखाई दिए थे।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षक के विरुद्ध जांच और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।
शिक्षण कार्य प्रभावित करने सहित कई आरोप
जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालय अवधि में छात्रों को पढ़ाई नहीं कराकर सोते हुए पाया जाना बच्चों के हित के विरुद्ध है। इससे विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होने की बात कही गई है।
आदेश में शिक्षक पर निम्न आरोपों का उल्लेख किया गया है:
- विद्यालय अवधि में छात्रों को पढ़ाई नहीं कराना।
- विद्यालय अवधि में कक्षा में सोते हुए पाया जाना।
- छात्रों के हित के विरुद्ध कार्य करना।
- विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को प्रभावित करना।
- सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करना।
- कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतना।
विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 के तहत निलंबन
जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधित) नियमावली, 2024 के नियम 11.2 का उल्लेख किया गया है। इसी प्रावधान के तहत विशिष्ट शिक्षक अजीत कुमार को विभागीय कार्रवाई के अधीन रखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में कहां रहेगा मुख्यालय?
जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक अजीत कुमार का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, मरौना निर्धारित किया गया है।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित मुख्यालय से निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधित) नियमावली, 2024 के नियम 11.5 (i) के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
अलग से जारी होगा आरोप पत्र
जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जा रहा है। निलंबन के बाद विभागीय प्रक्रिया के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निष्कर्ष
सुपौल जिले में वायरल वीडियो के आधार पर विद्यालय अवधि में कक्षा में सोने और शिक्षण कार्य प्रभावित करने के आरोप में विशिष्ट शिक्षक अजीत कुमार को निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय भी निर्धारित कर दिया गया है। अब मामले में विभागीय जांच और आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
आदेश का विवरण: कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल। कार्यालय आदेश का संदर्भ पत्रांक 339, दिनांक 28 अक्टूबर 2026 तथा निलंबन संबंधी ज्ञापन संख्या 3985, दिनांक 30 अक्टूबर 2026 है।
