5.97 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर सरकार सख्त, समय पर सैलरी देने का निर्देश।

5.97 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर सरकार सख्त, समय पर सैलरी देने का निर्देश।

पटना। राज्य में सभी कोटि के सरकारी स्कूलों के 5.97 लाख शिक्षकों को समय से वेतन देने के लिए शिक्षा विभाग सख्त है।


शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्दर ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश दिया है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) पर हर हाल में अमल में लायें, जो गत आठ दिसंबर को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से जारी हुई थी। उसकी प्रति भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को उपलब्ध करायी गयी है। इसके मुताबिक 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं-10वीं एवं 11वीं-12वीं कक्षा के सभी शिक्षकों को हर माह की पहली तारीख को शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाना है।


शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) के मुताबिक पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु हर माह के 20 से 25 तारीख के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सौंपी जायेगी।


25 तारीख तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा वेतन विपत्र तैयार कर 26 तारीख को कोषागार में प्रस्तुत किया जयेगा, जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा 30 तारीख तक स्वीकृत किया जायेगा और एक तारीख को शिक्षकों के खाते में राशि भेजी जायेगी।


दूसरी ओर राज्यकोष से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु हर माह के 20 से 25तारीख के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सौंपी जायेगी। 25 तारीख तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा वेतन विपत्र तैयार कर 26 तारीख को कोषागार में प्रस्तुत किया जयेगा, जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा 30 तारीख तक स्वीकृत किया जायेगा। 26 से 29 तारीख जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा बैंक को भेजा जाने वाला एडवाइस तैयार किया जायेगा, जो 30 तारीख तक बैंक को भेजा जायेगा। एक तारीख तक शिक्षकों के खाते में वेतन की राशि भेजी जायेगी।


इससे इतर समग्र शिक्षा के कोष से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों एवं नियमित वेतनमान वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु 20 से 22 तारीख के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सौंपी जायेगी। 25 से 28 तारीख तक जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा बैंक को भेजा जाने वाला एडवाइस तैयार किया जायेगा, जो 29 तारीख तक बैंक को भेजा जायेगा। एक तारीख तक शिक्षकों के खाते में वेतन की राशि भेजी जायेगी।


इसी प्रकार राज्यकोष से वेतन प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु हर माह के 20 से 22 तारीख के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सौंपी जायेगी। 25 तारीख तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा वेतन विपत्र तैयार कर 26 तारीख को कोषागार में प्रस्तुत किया जयेगा, जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा 30 तारीख तक स्वीकृत किया जायेगा। एक तारीख तक शिक्षकों के खाते में वेतन की राशि भेजी जायेगी।


राज्यकोष से वेतन प्राप्त करने वाले रात्रि प्रहरियों के वेतन भुगतान हेतु हर माह के 20 से 22 तारीख के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उनकी अनुपस्थिति विवरणी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सौंपी जायेगी। 25 तारीख तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा वेतन विपत्र तैयार कर 26 तारीख को कोषागार में प्रस्तुत किया जयेगा, जिसे कोषागार पदाधिकारी द्वारा 30 तारीख तक स्वीकृत किया जायेगा।


26 से 29 तारीख तक जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा बैंक को भेजा जाने वाला एडवाइस तैयार किया जायेगा, जो 30 तारीख तक बैंक को भेजा जायेगा। एक तारीख तक रात्रि प्रहरियों के खाते में वेतन की राशि भेजी जायेगी।

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