अब शिक्षकों का वेतन हर महीने की 1 तारीख को देना होगा अनिवार्य

 अब शिक्षकों का वेतन हर महीने की 1 तारीख को देना होगा अनिवार्य


राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से 12 तक के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर जल्द होगा। शिक्षकों को माह की पहली तारीख को वेतन देना अनिवार्य है। अवकाश संबंधी शिकायतों का भी तुरंत समाधान करना है।

इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचि बी. राजेन्दर ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पत्र भेजा है। पत्र में अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग द्वारा पिछले वर्ष जारी शिक्षकों की सेवा से संबंधित शिकायतों के

●शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को भेजा पत्र

●शिक्षकों के वेतन समेत अन्य शिकायतों के निबटारे को एसओपी का जिक्र किया
निराकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी जिक्र किया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर समाधान करने को कहा गया है।

शिक्षकों के स्थानांतरण को छोड़ कर अन्य शिकायतों का निराकरण करने को लेकर एसओपी में जिक्र है। तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक



द्वारा पिछले साल दिसंबर में जारी पत्र में स्पष्ट किया गया था कि शिक्षकों को हरेक माह की एक तारीख को वेतन देना है। राज्यकोष से वेतन लेने वाले संस्कृत मदरसा शिक्षकों तथा रात्रि प्रहरियों को भी हर माह की पहली तारीख को ही वेतन का भुगतान होगा। इससे राज्य के लगभग 6 लाख शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना है।


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