जो साथी बिना कुछ जाने समझे TDS फॉर्म भरने के लिए परेशान है। पहले इसे अच्छे से पढ़ें और समझे।

 जो साथी बिना कुछ जाने समझे TDS फॉर्म भरने के लिए परेशान है।

पहले इसे अच्छे से पढ़ें और समझे।

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*विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) में वेतन से TDS कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण* 


सभी संबंधित शिक्षकों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2026-27) के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) लागू है, जो कि डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है।

इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझा जाना आवश्यक है—

1️⃣ मानक कटौती (Standard Deduction)

वेतनभोगी कर्मचारियों को उनकी कुल आय (Gross Salary) से

➡️ ₹75,000 (पचहत्तर हजार रुपये) की मानक कटौती अनुमन्य है।

2️⃣ धारा 87A के अंतर्गत कर छूट (Rebate)

यदि मानक कटौती के बाद करयोग्य आय (Taxable Income)

➡️ ₹12,00,000 (बारह लाख रुपये) या उससे कम है,

तो आयकर अधिनियम की धारा 87A के अंतर्गत

➡️ ₹60,000 तक की कर छूट (Rebate) उपलब्ध है।

इस कारण से—

👉 ₹12,75,000 तक की वार्षिक Gross Salary (₹75,000 की मानक कटौती के पश्चात) पर

✅ कोई आयकर देय नहीं होता

✅ कोई TDS कटौती नहीं की जाती

3️⃣ TDS (Tax Deducted at Source) कब कटेगा?

आयकर अधिनियम की धारा 192 के अनुसार—

यदि कर्मचारी की कर देयता (Tax Liability) शून्य है, तो

➝ वेतन से TDS नहीं काटा जाएगा

यदि कर्मचारी की वार्षिक Gross Salary ₹12,75,000 से अधिक है,

➝ तो मानक कटौती एवं अन्य अनुमन्य छूटों के बाद

➝ देय कर के अनुसार TDS की कटौती की जाएगी

4️⃣ TDS फॉर्म किससे लिया जाना आवश्यक है?

➡️ केवल जिला / प्रमंडलीय संवर्ग के नियमित वेतनमान प्राप्त शिक्षकों से, जिनकी

वार्षिक Gross Salary ₹12,75,000 से अधिक होने की संभावना है।

5️⃣ निम्नलिखित श्रेणी के शिक्षकों से TDS फॉर्म नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनकी वार्षिक Gross Salary ₹12,75,000 से कम है—

विशिष्ट शिक्षक

विद्यालय अध्यापक

BPSC से नव नियुक्त Head Teacher

BPSC से नव नियुक्त Headmaster

(यह सर्वविदित है कि उक्त श्रेणियों का वेतन ₹12.75 लाख की सीमा से कम है)

 *संक्षिप्त निष्कर्ष*

₹12,75,000 तक की वार्षिक Gross Salary

➝ न आयकर, न TDS

₹12,75,000 से अधिक Gross Salary

*➝ नियमित स्लैब के अनुसार TDS लागू।*

** *नव नियुक्त एवं कम वेतनमान वाले शिक्षकों से TDS फॉर्म नहीं लिया जाएगा।*

यह सूचना आयकर अधिनियम एवं वर्तमान वित्तीय नियमों के आलोक में जारी की जाती है।

तरूण जायसवाल 

प्रदेश कोषाध्यक्ष (BSSTA)

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