वाट्सऐप और फोन कॉल पर मान्य नहीं होगा किसी भी शिक्षक-शिक्षिका की छुट्टी का आवेदन

 वाट्सऐप और फोन कॉल पर मान्य नहीं होगा किसी भी शिक्षक-शिक्षिका की छुट्टी का आवेदन

स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अब फोन कॉल और वाट्स ऐप मैसेज के माध्यम से छुट्टी नहीं मान्य होगी. निरीक्षण के दौरान ऐसी अजब गजब धांधली पाए और सेटिंग गेटिंग का खुलासा होने के बाद अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंदर के आदेश पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है.




जारी विभागीय आदेश में सभी सरकारी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए 'बिहार टीचर्स लिव न्यू रूल्स' का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है. जिसके तहत अब किसी भी शिक्षक शिक्षिका को प्रक्रिया पूरी किए बिना ही छुट्टी नहीं मिल जाएगी. यह आदेश सभी प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को दिया गया है.

बिहार टीचर्स लिव न्यू रूल्स के तहत. प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक एक दिन में सिर्फ एक शिक्षक को ही छुट्टी दे सकेंगे. मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अधिकतम 10 फीसद शिक्षक शिक्षिकाओं को ही अवकाश स्वीकृत कर पाएंगे.

अगर इससे अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को छुट्टी देना जरूरी हो, तो पहले नियंत्री पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. बिना अनुमति छुट्टी देने पर कार्रवाई होगी.

अब सामान्य परिस्थितियों में भी बिना किसी पूर्व स्वीकृति के अवकाश लेना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. नई बिहार स्कूल छुट्टी अधिनियम के तहत अब सिर्फ आकस्मिक स्थिति में शिक्षक मोबाइल/व्हाट्सऐप पर सूचना देकर छुट्टी पर जा सकते हैं, लेकिन औपचारिक आवेदन एक दिन पहले देना ही होगा. बिहार शिक्षक छुट्टी अधिनियम 2025 के तहत अब शिक्षक शिक्षिका इस में अपने


गार्गी कुमारी, डीपीओ प्राथमिक एवं समवा शिक्षा अभियान, पश्चिम चंपारण.

पहुंच या प्रभाव का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे. एक साथ सारी छुट्टियों को जोड़कर लेने की मनमानी खत्म कर दिया गया है. यानी ग्रीष्मावकाश, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ जैसी लंबी छुट्टियों के साथ सीएल जोड़कर नहीं ले ले सकेंगे, प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक को छुट्टी रजिस्टर में हर शिक्षक का अलग रिकॉर्ड रखना होगा.
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