टेट अनिवार्यता के खिलाफ तामिलनाडु की रिव्यू याचिका
तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें टीचरों के लिए पात्रता परीक्षा (टीईटी) की योग्यता अनिवार्य की गई थी।*
*आदेश से पूरे मैकेनिज्म के कोलैप्स होने का खतरा जताया राज्य सरकार ने पिटिशन में कहा है कि यह अनिवार्यता केवल उन शिक्षकों पर लागू होती है जिन्हें ऐक्ट के 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होने के बाद अधिसूचित मानकों के तहत नियुक्त किया गया था। याचिका में कहा गया है कि अगर आदेश को लागू हुआ तो पूरे मैकेनिज्म के कोलैप्स करने का खतरा है, जिसमें शिक्षकों का सामूहिक अयोग्य ठहरना और लाखों बच्चों को कक्षा शिक्षा से वंचित करना शामिल है।*
