करदाता ध्यान दें:कहीं आपने ऐसे तो नहीं लिया है आयकर रिफंड
करदाता ध्यान दें:
कुछ ऐसे करदाता जिन्होंने नियोक्ता के द्वारा एनपीएस न कटने के बावजूद भी itr में एनपीएस की छूट ले ली है या nps नियोक्ता अंशदान 14% ग्रॉस सैलरी में जोड़े बिना ही सेक्शन 80CCD(2) में छूट ले ली है ऐसे लोगों को भविष्य में कभी भी नोटिस आ सकता है नोटिस आने पर छूट का 2 से 3 गुना दण्ड भरना पड़ सकता है ऐसे लोग अभी भी अपनी इस गलती को बिना किसी लेट फीस और पेनल्टी के साथ रिवाइज ITR के द्वारा सुधार सकते है एक बार रिवाइज ITR की डेट 31 DEC निकल जाने पर फिर दण्ड भरने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
