बीएड अनिवार्य करने के मामले में जवाब तलब

 बीएड अनिवार्य करने के मामले में जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता बढ़ाने के किए दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से हलफनामा जवाब मांगा है। उसकी सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख नियत की है।





यह आदेश न्यायमूर्ति सीरीज सिंह ने दिया है। याचिका के अनुसार अब तक प्रवक्ता भर्ती के लिए स्नातकोत्तर योग्यता अनिवार्य होती थी। नए नियमावली में बीएड को भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अनेक योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। यूपी जूनियर शिक्षक संघ के मंत्री अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती की प्रक्रिया नियमानुसार की जाए। चयन बोर्ड ने भी वर्ष 2022 में प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य करार दिया लेकिन हजारों की एक जमा ने अवसर दिया गया।
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