सुप्रीम कोर्ट: बिना टेट प्रमोशन नही होगा

 सुप्रीम कोर्ट: बिना टेट प्रमोशन नही होगा

बिना टेट प्रमोशन नही होगा

बिना टेट वालो को कुछ समय दिया गया है



कोर्ट ने आर्टिकल142 का उपयोग किया है 

और कुछ सिविल अपील (जो याचिकाएं माइनॉरिटी से सम्बंधित थी)को चीफ जस्टिस के पास भेजा है लार्जर बेंच के लिए


पदोन्नति संबंधी सूचना

पदोन्नति में TET अनिवार्य रूप से लागू होगा।

केवल वे ही शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे जो TET उत्तीर्ण (पास) हैं।

शेष विवरण माननीय न्यायालय का आदेश आने के बाद साझा किया जाएगा।



#rana


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