शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर रोक

 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर रोक



राज्य में सरकारी स्कूलों में पूर्व से प्रतिनियुक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर रोक लग गयी है।

इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। इसमें कहा गया है कि 28 जुलाई को जारी पत्रांक- 2031 के आलोक में अग्रेतर काररवाई स्थगित की जाती है। इसकी प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी सूचनार्थ दी गयी है।

इसके मद्देनजर इसे राज्य में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से जोड़ कर देखा जा रहा है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में शिक्षक लगाये गये हैं। माना जा रहा है कि

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की समाप्ति का असर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य पर नहीं पड़े, इसे देखते हुए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की समाप्ति तथा ई-शिक्षाकोष पोर्टल से प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश के आलोक में अग्रेतर काररवाई स्थगित की गयी है।

आपको याद दिला दूं कि शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के हस्ताक्षर से सोमवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि पूर्व से प्रतिनियुक्त सभी कोटि के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई तक हर हाल में रद्द की जाय। उसमें यह भी कहा गया था कि किसी भी तरह की प्रतिनियुक्ति एक अगस्त से केवल ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से की जायेगी, जो अधिकतम 180 दिनों के लिए मान्य होगी।
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