भगोड़े शिक्षकों की अब खैर नहीं
पटना। राज्य में सरकारी स्कूलों के भगोड़े शिक्षकों की अब खैर नहीं है। ऐसे शिक्षकों की निगरानी अब मुखिया, वार्ड सदस्य एवं गांव वाले भी करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा राज्य के
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को सोमवार को दिये गये निर्देश के मुताबिक यदि मुखिया, वार्ड सदस्य, ग्रामीण जनता एवं अन्य किसी को यह सूचना प्राप्त
होती है कि कोई शिक्षक, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक विद्यालय में हाजिरी लगाकर गायब रहते हैं, तो वे
इसकी सूचना विभागीय कॉल सेंटर टॉल फ्री नं.- 14417 एवं 18003454417 पर देंगे। इसकी जांच कर आवश्यक काररवाई की जायेगी,
ताकि विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण एवं अनुशासन सुनिश्चित हो सके।
अपर मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में कहा है कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति पर कड़ाई से नजर रखेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक समय पर विद्यालय आयें एवं समय से विद्यालय छोड़ें। सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति विद्यालय परिसर के अंदर आकर ही दर्ज करेंगे, इसे सुनिश्चित किया जाय। ऐसे शिक्षकों की पहचान की जाय, जो विद्यालय परिसर के बाहर से उपस्थिति दर्ज करते हैं। ऐसी उपस्थिति अमान्य होगी।
प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक वैसे शिक्षकों पर विशेष निगरानी रखेंगे, जो हाजिरी बना कर विद्यालय परिसर से बाहर चले जाते हैं और शाम में आकर अपनी हाजिरी बना लेते हैं। वे इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे, जो ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध अविलंब काररवाई करेंगे। विद्यालय के अन्य शिक्षक भी प्रधानाध्यापक अथवा प्रधान शिक्षक की विद्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थिति की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे सकेंगे, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा गुप्त रखते हुए संबंधित प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के विरुद्ध काररवाई की जायेगी।
अपर मुख्य सचिव ने हिदायत दी है कि सभी शिक्षक अपना अवकाश स्वीकृत कराने के बाद ही विद्यालय छोड़ेंगे। अगर कोई भी शिक्षक बिना अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश पर चले जाते हैं, तो इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जाय। प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर यदि बच्चे विद्यालय कार्यावधि के पूर्व विद्यालय छोड़ कर कहीं आवश्यक कार्य से जाते हैं, तो उनके संदर्भ में पंजी में तिथि एवं समय अंकित किया जायेगा। आकस्मिक स्थिति में बच्चों के अभिभावक को दूरभाष पर सूचना दी जानी चाहिये कि उनके बच्चे विद्यालय समय पूर्व छोड़ कर घर या अन्य जगह आवश्यक कार्य से जा रहे हैं।
