अवकाश सम्बन्धी शिक्षामित्र विशेष सूचनाएं ✦

 अवकाश सम्बन्धी शिक्षामित्र विशेष सूचनाएं 

✦ शिक्षामित्र विशेष सूचनाएं ✦



🔹 मातृत्व अवकाश


अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार जी के शासनादेश (30 दिसम्बर 2019) के अनुसार, शिक्षामित्रों / अनुदेशकों को पहले दो बच्चों हेतु 180-180 दिन यानी कुल 360 दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत होगा।

🔹 अन्य अवकाश


शिक्षामित्रों को चिकित्सा अवकाश (Medical Leave), CCL एवं LWP देय नहीं है।




🔹 आकस्मिक अवकाश


संविदा वर्ष में शिक्षामित्रों को 11 आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं।


👉 आकस्मिक अवकाश समाप्त होने के बाद या अन्य कारण से अनुपस्थिति होने पर मानदेय में कटौती की जाएगी।


🔹 शिक्षण कार्य


शिक्षामित्र कक्षा 1 से 5 तक समय सारणी के अनुसार शिक्षण कार्य करेंगे।

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