समायोजन/ट्रान्सफर विशेष👉 यदि आपका स्कूल सरप्लस लिस्ट में होगा तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। अन्यथा INVALID बताएगा।

 समायोजन/ट्रान्सफर विशेष👉 यदि आपका स्कूल सरप्लस लिस्ट में होगा तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। अन्यथा INVALID बताएगा।

*यदि आपका स्कूल सरप्लस लिस्ट में होगा तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। अन्यथा INVALID बताएगा।*



https://intradistricttransfer.upsdc.gov.in/Home.aspx


* *फॉर्म* केवल वो ही विद्यालय के अध्यापक भर पायेंगे जिस विद्यालय से सर प्लस है | लेकिन भर कोई भी शिक्षक सकता है जूनियर हो या सीनियर | 


* *केवल संख्या के अनुसार* ही शिक्षक का ट्रांसफर होगा जितने पद सर प्लस है |


* *किसी विद्यालय से* निश्चित सरप्लस संख्या से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठता के आधार पर ही ट्रांसफर होगा।


* *सिर्फ उन्ही विद्यालय में ट्रांसफर* होगा जिसमें जरूरत है | सभी विद्यालय नहीं खुलेंगे | 


* *शिक्षामित्र और अनुदेशक* नहीं गिने जायेंगे | 


* *छात्रसंख्या* यू डायस+ के पिछले सत्र 2024-25 की मान्य होगी


*सरप्लस (आउटगोइंग) निर्धारित करने में* शिक्षा मित्र काउंट नहीं किये गए.. 😌


जबकि *डेफिसिट (इनकमिंग) निर्धारित करने में* शिक्षा मित्र भी संख्या में जोड़े जा रहे.. 😒


एक विद्यालय में पिछले साल युडाइस पर 100+ स्टूडेंट्स थे..


1 HT 


3 AT 


2 SM 

अब 

*हेड को सरप्लस* माना गया है (150 से कम संख्या के कारण)

अगर SM को काउंट नहीं कर रहे तो 90+ में 4 AT होने चाहिए 

लेकिन इनकमिंग वाली डेफिसिट लिस्ट में नाम नहीं है मतलब फिर शायद SM को काउंट किया जा रहा है..

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