*समायोजन/ट्रान्सफर* विशेष
* *फॉर्म* केवल वो ही विद्यालय के अध्यापक भर पायेंगे जिस विद्यालय से सर प्लस है | लेकिन भर कोई भी शिक्षक सकता है जूनियर हो या सीनियर |
* *केवल संख्या के अनुसार* ही शिक्षक का ट्रांसफर होगा जितने पद सर प्लस है |
* *किसी विद्यालय से* निश्चित सरप्लस संख्या से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठता के आधार पर ही ट्रांसफर होगा।
* *सिर्फ उन्ही विद्यालय में ट्रांसफर* होगा जिसमें जरूरत है | सभी विद्यालय नहीं खुलेंगे |
* *शिक्षामित्र और अनुदेशक* नहीं गिने जायेंगे |
* *छात्रसंख्या* यू डायस+ के पिछले सत्र 2024-25 की मान्य होगी
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