स्थानांतरित शिक्षकों के स्कूल एलॉटमेंट का कार्य 15 तक होगा पूरा

 *✍️ स्थानांतरित शिक्षकों के स्कूल एलॉटमेंट का कार्य 15 तक होगा पूरा*



`बरती जा रही पूर्ण पारदर्शिता एवं गोपनीयता`

राज्य में स्थानांतरित शिक्षकों के स्कूल एलॉटमेंट का कार्य 15 जून तक पूरा हो जायेगा। एलॉट किये जाने वाले स्कूल में स्थानांतरित शिक्षक 23 जून से 30 जून तक योगदान करेंगे। इसके लिए वर्तमान पदस्थापन वाले स्कूल से वे स्वतः विरमित समझे जायेंगे। स्थानांतरित शिक्षकों का नवपदस्थापन वाले स्कूल में योगदान अनिवार्य होगा। अपने इस लक्ष्य पर शिक्षा विभाग कायम है। 

`23 से 30 तक शिक्षक करेंगे योगदान`

स्थानांतरित शिक्षकों के स्कूल एलॉटमेंट की काररवाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से चल रही है। यह काररवाई संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जा रही है। स्कूल एलॉटमेंट में बरती जा रही पारदर्शिता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्कूल एलॉटमेंट के लिए श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगइन में उपलब्ध है, लेकिन उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिख रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगइन में शिक्षक का नाम एवं शिक्षक आईडी नहीं दिख रहा है। केवल अन्य विवरण यथा शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग एवं उसके द्वारा भरा गया पंचायतों का विकल्प प्रदर्शित हो रहा है। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि शिक्षक पूर्व से कहां पदस्थापित हैं एवं उन्होंने किस कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया है। इससे इसमें पूर्ण पारदर्शिता एवं गोपनीयता बरती जा रही है। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी अनावश्यक दबाव से मुक्त रहें।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगइन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित 'प्रोसीड' बटन पर क्लिक करने पर उस शिक्षक द्वारा भरे गये पंचायतों के सभी विकल्प खुलते हैं, जिसमें उपलब्ध रिक्ति के आधार पर स्कूल आवंटन की काररवाई की जा रही है। शिक्षक द्वारा भरे गये 10 विकल्पों में से किसी में 

`शिक्षा विभाग अपने लक्ष्य पर कायम`

रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प में दिये गये पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का स्कूल आवंटित करने के प्रावधान हैं।

प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के बाद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगइन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित हो रहा है। ऐसी व्यवस्था है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी भी शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर पायें। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्कूल आवंटन के उपरांत सम्पूर्ण सूची प्राथमिक शिक्षा निदेशक के लॉगइन में प्रदर्शित होगी। उसे प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा एप्रूव किया जायेगा। उसके बाद स्थानांतरण-पदस्थापन आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित शिक्षक के लॉगइन में ई-शिक्षाकोष पर प्रदर्शित होगा।

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